राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की समय-सारणी; मतदाता सूची के प्रारूप (प्रपत्र-1) में नाम चेक करना अब हुआ अनिवार्य, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प खुले।
पटना, बिहार: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की सुगबुगाहट तेज है। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंकते हुए मतदाता क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और मतदाता सूची के प्रारूप (प्रपत्र-1) के प्रकाशन की तारीख घोषित कर दी है। यदि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या एक जागरूक मतदाता हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि 27 अप्रैल 2026 को प्रपत्र-1 का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही, आपत्तियां दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
तारीखों का कैलेंडर: कब क्या होगा?
आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस चुनावी प्रक्रिया का शेड्यूल इस प्रकार है:
| कार्य | महत्वपूर्ण तिथियां |
| प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशन | 27 अप्रैल 2026 |
| दावा/आपत्ति दर्ज करने की अवधि | 27 अप्रैल से 11 मई 2026 |
| आपत्तियों का निष्पादन | 27 अप्रैल से 14 मई 2026 |
| अपील वादों का निष्पादन | 18 मई से 22 मई 2026 |
| प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन | 25 मई 2026 |
| जिला गजट में प्रकाशन | 29 मई 2026 |
सावधान! ‘प्रारूप सूची‘ ही अंतिम नहीं है
राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मतदाताओं को आगाह किया है कि “प्रारूप मतदाता सूची” केवल एक कच्चा मसौदा है। कई बार लोग इसे ही अंतिम मानकर बैठ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि मतदाता सूची में अपना नाम, वार्ड संख्या और अन्य विवरणों की अनिवार्य रूप से जांच करें ताकि अंतिम प्रकाशन से पहले गलतियों को सुधारा जा सके।

कैसे चेक करें और कहां करें आवेदन?
यदि आपको सूची में कोई त्रुटि मिलती है या नाम दर्ज नहीं है, तो आप इन दो माध्यमों से अपना दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: आप सीधे राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sec.bihar.gov.in पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
- ऑफलाइन: प्रपत्र-1 से संबंधित दावा/आपत्ति के लिए एक लिखित आवेदन अपने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- नोट: आवेदन जमा करने के बाद पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) लेना न भूलें।

प्रकाशन स्थल:
प्रारूप प्रपत्र-1 का प्रकाशन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाएगा:
- ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति पद हेतु: ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय।
- जिला परिषद सदस्य पद हेतु: अनुमंडल कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय।
- आयोग की वेबसाइट पर।

चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सलाह: यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति को समय रहते दूर करवाएं। 11 मई के बाद कोई भी नया दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
जागरूक बनें, अपना अधिकार निभाएं!
किसी भी सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1800 3457 243 पर संपर्क करें।




