अदालत का महाफैसला: मुजफ्फरपुर में अपराधियों पर टूटा कानून का वज्रपात!

खूनी राजा को उम्रकैद की सजा, तो महिला की अस्मत पर हाथ डालने वाले पिंटू को कोर्ट ने भेजा जेल; मुजफ्फरपुर पुलिस की तगड़ी चार्जशीट से पस्त हुए गुनहगार

मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। न्याय के मंदिर से आई दो बड़ी खबरों ने मुजफ्फरपुर जिले के अपराधियों में हड़कंप मचा दिया है। माननीय न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और वैज्ञानिक चार्जशीट को आधार मानते हुए दो अलग-अलग थानों के गंभीर मामलों में अभियुक्तों को कठोरतम सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर पुलिस की तत्परता के कारण जहां एक हत्यारे को अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी, वहीं महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले एक अन्य आरोपी को भी दोहरी जेल की सजा भुगतनी होगी।

पहला मामला: सकरा हत्याकांड के दोषी राजा को मिली आजीवनकालकोठरी

साल 2019 में सकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए एक जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजा कुमार के खिलाफ न्यायालय में अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

  • अदालत का कड़ा फैसला: माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त राजा कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
  • अर्थदंड की मार: कोर्ट ने दोषी राजा पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 02 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दूसरा मामला: देवरिया में महिला से बर्बरता करने वाले पिंटू को मिली दोहरी सजा

साल 2021 में देवरिया थानांतर्गत मानवता और समाज को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई थी, जहां एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर जानलेवा हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस की मजबूत पैरवी के कारण इस घिनौने अपराध के मुख्य अभियुक्त पिंटू कुमार को अदालत ने कड़ा सबक सिखाया है।

न्यायालय ने पिंटू कुमार को दो अलग-अलग धाराओं के तहत जेल और जुर्माने से दंडित किया है:

  1. धारा-458 भा.द.वि. (रात में घर में घुसकर हमला करना): इसके अंतर्गत दोषी पिंटू को 05 वर्ष की सश्रम (कठोर) कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में 02 माह की अतिरिक्त सजा होगी।
  2. धारा-354 (बी) भा.द.वि. (महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास): इस धारा के तहत उसे 04 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। इसमें भी जुर्माना राशि न देने पर 02 माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।

आपकी सेवा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर” > मुजफ्फरपुर पुलिस ने आधिकारिक बयान  जारी किया है, पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाता रहेगा। अपराधियों को सजा दिलाना कानून व्यवस्था के प्रति  प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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