पटना। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम और उप-निर्वाचन 2026 के लिए प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) सार्वजनिक कर दी है। आयोग ने मतदाताओं को सचेत किया है कि यदि सूची में कोई गड़बड़ी है या नाम गायब है, तो उसे ठीक कराने के लिए अब आपके पास केवल 3 दिन (28 अप्रैल तक) का समय बचा है।

लापरवाही पड़ सकती है भारी

अक्सर देखा जाता है कि मतदाता सीधे पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और वहां नाम न होने पर मायूस होकर लौट जाते हैं। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का प्रकाशन इसीलिए पहले किया गया है ताकि नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकें। यदि आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, या आपके वार्ड/मकान संख्या में कोई त्रुटि है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से दावा/आपत्ति (Claim/Objection) दर्ज कर सकते हैं। 28 अप्रैल के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

इन क्षेत्रों में होने हैं उपचुनाव

बिहार के विभिन्न जिलों में खाली पड़े पदों के लिए यह चुनाव प्रक्रिया चल रही है। मुख्य रूप से पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आरा जैसे बड़े नगर निगमों के रिक्त वार्डों के साथ-साथ राज्य की विभिन्न नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जहां पार्षदों या मुख्य पार्षदों के पद किसी कारणवश (त्यागपत्र, मृत्यु या अयोग्यता) खाली हुए हैं, वहां उप-निर्वाचन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा नई गठित नगर पालिकाओं में आम चुनाव की तैयारी भी इसी मतदाता सूची के आधार पर की जा रही है।

आम चुनाव मुख्य रूप से नवगठित और उत्क्रमित निकायों में हो रहे हैं, जिनमें नगर परिषद फुलवारी शरीफ, दानापुर निजामत, खगौल (पटना), सोनपुर (सारण) और नगर पंचायत मदनपुर, जम्हौर (औरंगाबाद), महाराजगंज (सिवान) एवं मधुबन (पूर्वी चम्पारण) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विभिन्न नगर निकायों में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए उपचुनाव भी कराए जा रहे हैं। इनमें नगर पंचायत नौबतपुर (पटना), नगर परिषद डुमराव (बक्सर), रक्सौल (पूर्वी चम्पारण), नगर पंचायत बिरौल (दरभंगा) और अलौली (खगड़िया) समेत करीब 26 अन्य निकायों के विभिन्न वार्डों में मतदान होना है। इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए मतदाता सूची में नाम चेक करना अनिवार्य है।


चेक करने के 5 आसान स्टेप्स

1 वेबसाइट एक्सेस करें

आधिकारिक पोर्टल                      

1.वेबसाइट एक्सेस करें:आधिकारिक पोर्टल.

अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर www.sec.bihar.gov.in टाइप करें। होमपेज पर दाहिनी ओर ऊपर ‘तीन लाइन’ वाले मेनू बटन पर क्लिक करें।

2 इलेक्शन टैब चुनें, सही साल का चयन,

2.इलेक्शन टैब चुनें:सही साल का चयन.मेनू में ‘नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2022/2023/2025/2026’ के विकल्प पर जाएं और वहां मतदाता सूची से संबंधित लिंक को चुनें।

3 प्रारूप प्रकाशन 2026, सूची का लिंक

3.प्रारूप प्रकाशन 2026:सूची का लिंक.अगले पेज पर मतदाता सूची का प्रकाशन 2026′ वाले लिंक पर क्लिक करें। आप सीधे अपने EPIC नंबर (वोटर कार्ड नंबर) से भी नाम खोज सकते हैं।

4 क्षेत्रीय विवरण भरें, फिल्टर प्रक्रिया

4.क्षेत्रीय विवरण भरें:फिल्टर प्रक्रिया.ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना जिला, अनुमंडल और संबंधित नगरपालिका का नाम चुनें। इसके बाद ‘SHOW’ बटन पर क्लिक करें।

5 वार्ड वार सूची, अंतिम जांच

5.वार्ड वार सूची:अंतिम जांच.अब आपके सामने वार्डों की सूची आ जाएगी। अपने वार्ड के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ में अपना नाम, पिता का नाम और फोटो की शुद्धता जांच लें।

चूंकि आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 है, इसलिए यदि आपको कोई त्रुटि दिखती है, तो तुरंत नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:


ऑनलाइन दावा/आपत्ति (Claim/Objection) दर्ज करने की प्रक्रिया

आप सीधे राज्य निर्वाचन आयोग की समर्पित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले sec.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. दावा-आपत्ति पोर्टल खोजें: होमपेज पर या ‘मतदाता कॉर्नर’ (Voter Corner) सेक्शन में ‘Electoral-Roll Claim & Objection 2026’ (निर्वाचक सूची दावा आपत्ति 2026) लिंक पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन चुनें: पोर्टल पर आपको ‘Online Apply’ का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया फॉर्म खुल जाएगा।
  4. विवरण भरें: फॉर्म में अपना नाम, पता, वार्ड संख्या, जिला और जिस सुधार की आवश्यकता है (जैसे- नया नाम जोड़ने हेतु, नाम हटाने हेतु या त्रुटि सुधार हेतु) उसका चयन करें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: सुधार के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, या निवास प्रमाण पत्र) स्कैन करके अपलोड करें।
  6. सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और प्राप्त ‘रसीद/एप्लिकेशन नंबर’ को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

ऑफ़लाइन (Offline) प्रक्रिया

यदि आप तकनीकी रूप से ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं हैं, तो आप पारंपरिक तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं:

  1. फॉर्म डाउनलोड करें: वेबसाइट पर ‘Offline Download’ या ‘नगरपालिका निर्वाचन प्रपत्र’ वाले सेक्शन से संबंधित प्रपत्र (Form) डाउनलोड करें।
    • नाम जोड़ने के लिए: प्रपत्र-1 (Form-1)
    • नाम पर आपत्ति/हटाने के लिए: प्रपत्र-2 (Form-2)
  2. फॉर्म भरें: प्रपत्र को साफ-साफ अक्षरों में भरें और अपने नजदीकी संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO/ARO) या जिला निर्वाचन कार्यालय (नगरपालिका) में जमा करें।
  3. पावती (Receipt) लें: फॉर्म जमा करते समय संबंधित कार्यालय से पावती अवश्य प्राप्त करें।

विशेष सुझाव: > * अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें: 28 अप्रैल बहुत करीब है, सर्वर पर दबाव हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

  • दस्तावेज तैयार रखें: आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी/स्कैन कॉपी हमेशा साथ रखें, इसकी जरूरत हर चरण में पड़ेगी।
  • हेल्पलाइन: यदि वेबसाइट खोलने या फॉर्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो बिना संकोच के आयोग के टोल फ्री नंबर 1800 3457 243 पर कॉल करें।

विशेष नोट: यदि सूची में आपका नाम नहीं है, तो तुरंत अपने प्रखंड (Block) कार्यालय या संबंधित नगर निकाय के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज करें। आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपके मताधिकार की रक्षा करेगी।


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