पटना। सड़क हादसों में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए अब इलाज के अभाव में जान गंवाने की नौबत नहीं आएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुधांशु कुमार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम (प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना कैशलेस इलाज योजना) के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

गोल्डन आवर में बचेगी अनमोल जिंदगी
सुधांशु कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का सबसे मुख्य और अहम मकसद दुर्घटना के ठीक बाद के शुरुआती समय यानी ‘गोल्डन आवर’ में घायलों को बिना किसी वित्तीय बाधा या पैसे की चिंता किए तुरंत इलाज मुहैया कराना है। अक्सर यह देखा जाता है कि अस्पताल पहुंचते ही पैसों के भुगतान या कागजी कार्रवाई के चक्कर में कीमती समय बर्बाद हो जाता है, जिससे घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है। इस नई व्यवस्था से अस्पतालों को तुरंत इलाज शुरू करना होगा।
7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
योजना के प्रावधानों का ब्योरा देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक के लिए 1.5 लाख रुपये (1.5 Lakh) तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को इलाज के दौरान अस्पताल में कोई नकद राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।

जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर
सुधांशु कुमार ने कहा कि इस जनकल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए राज्यभर में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आम नागरिकों, एम्बुलेंस चालकों और पुलिस कर्मियों को इस योजना की प्रक्रियाओं से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे दुर्घटनास्थल पर मौजूद पीड़ितों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर योजना का लाभ दिला सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में भारी कमी आएगी।
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