कोलकाता/बेंगलुरु (पीआईबी )। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मादक पदार्थों और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से हो रही तस्करी के खिलाफ दो अलग-अलग अभियानों में एक बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरआई की मंगलुरु और कोलकाता क्षेत्रीय इकाइयों ने मिलकर कुल 11.50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का विदेशी सोना तथा भारी मात्रा में कृत्रिम नशीला पदार्थ ‘क्रिस्टल मेथ’ बरामद किया है। इन मामलों में कुल 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

बांग्लादेश सीमा से तस्करी कर लाया जा रहा 7.8 किलोग्राम सोना जब्त
डीआरआई अधिकारियों ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर 8-9 अक्टूबर 2026 को पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बांग्लादेश सीमा से कोलकाता की ओर सड़क और रेल मार्ग से की जा रही सोने की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया।

- डंकुनी टोल प्लाजा पर कार्रवाई: बानपुर सीमा क्षेत्र से कोलकाता जा रहे एक 4-पहिया वाहन को डंकुनी टोल प्लाजा पर रोका गया। वाहन की गहन जांच करने पर उसमें से 6.8 किलोग्राम वजन की 50 सोने की छड़ें (गोल्ड बार) बरामद हुईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। गाड़ी में सवार 4 लोगों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया। इनमें इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सरगना भी शामिल है।
- ट्रेन यात्रियों से जब्ती: उसी दिन मालदा टाउन रेलवे स्टेशन और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतर रहे 2 यात्रियों को रोका गया। उनकी तलाशी लेने पर 1 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना (चूड़ियां और सोने की छड़ें) जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1.50 करोड़ रुपये है। यह सोना त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते तस्करी कर लाया गया था।

इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सोने के वैध दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहे।

ट्रेन यात्री से 5.75 किलोग्राम खतरनाक क्रिस्टल मेथ बरामद
एक अन्य बड़ी कार्रवाई में, डीआरआई की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में छापेमारी कर एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया।
- कार्रवाई का विवरण: आरोपी यात्री के ट्रॉली बैग की जांच करने पर 3 अलग-अलग पैकेट बरामद हुए, जिनमें 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ भरा हुआ था। जांच में इसके ‘मेथामफेटामाइन’ (क्रिस्टल मेथ/आइस) होने की पुष्टि हुई।
- एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई: जब्त नशीले पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मनःडीआरआई कोलकाता टीम द्वारा डंकुनी टोल प्लाजा, मालदा टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी से जब्त की गई सोने की 50 छड़ें एवं चूड़ियां।प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून), 1985 के तहत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
- 20 साल तक की जेल का प्रावधान: जब्त की गई नशीली दवा की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी (50 ग्राम) से काफी अधिक है। इस अपराध के लिए दोषी को 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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