अदालत का फैसला: सबूतों के आगे झुका मुजरिम, ₹21 लाख का भारी जुर्माना और जेल की सलाखें!

मुजफ्फरपुर पुलिस की मजबूत चार्जशीट और पुख्ता सबूतों ने आरोपी को पहुंचाया अंजाम तक; एन.आई. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।

मुजफ्फरपुर। कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है, इसे एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस की मुस्तैदी और माननीय न्यायालय के कड़े फैसले ने साबित कर दिया है। शहर के एक चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी को ऐसी सख्त सजा सुनाई है जिसे सुनकर अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे।

प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों और पुलिस द्वारा दाखिल की गई दमदार चार्जशीट के आधार पर माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को कारावास के साथ-साथ 21 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका है।

चेक बाउंस (N.I. Act) मामले में कड़ा प्रहार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 के मामला संख्या सी-860/2020 में आरोपित अभियुक्त सैयद जहिर हुसैन को एन.आई. एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जुर्माने की रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

न्यायालय ने केवल जेल की सजा ही नहीं दी, बल्कि आर्थिक रूप से भी तगड़ी चोट की है। अभियुक्त सैयद जहिर हुसैन पर:

  • ₹19 लाख का मुख्य जुर्माना लगाया गया है।
  • ₹02 लाख की अतिरिक्त राशि बतौर क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देने का आदेश दिया गया है।
  • कुल मिलाकर अभियुक्त को ₹21 लाख की भारी राशि जुर्माने के रूप में भुगतनी होगी।

मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस बड़ी सफलता पर अपनी पीठ थपथपाते हुए एक बार फिर दोहराया है कि वह आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर है। इस फैसले के बाद कानूनी गलियारों और अपराधियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

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