सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराकर रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक, खुला हैरान करने वाला सच!

मुजफ्फरपुर: सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और रील्स के शौकीनों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक युवक का पिस्टल के साथ सड़क पर रील और फोटो तेजी से वायरल हो रहा था। कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया और मामले की गहराई से जांच कराई।

सांकेतिक (प्रतीकात्‍मक) तस्‍वीर

जांच के दौरान वायरल वीडियो वाले युवक की पहचान प्रेम कुमार (पिता – सहेश्वर झा, निवासी – छतरपट्टी, बरूराज, जिला – मुजफ्फरपुर) के रूप में हुई। पूछताछ के लिए प्रेम कुमार को थाना पर लाया गया। पुलिस की पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह मुरापुर स्थित एथेनॉल प्लांट में एक श्रमिक (लेबर) के रूप में कार्य करता है।

प्रेम कुमार द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसने अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी और अपने जन्मदिन के अवसर पर वीडियो और रील बनाने के लिए इस वस्तु का इस्तेमाल किया था।

असली हथियार नहीं, निकली लाइटर गन!

जांच और छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक के साथ वीडियो में दिखने वाली वस्तु कोई वास्तविक घातक हथियार नहीं थी, बल्कि हुबहू पिस्टल जैसी दिखने वाली एक ‘लाइटर गन’ थी। पुलिस टीम द्वारा उस लाइटर गन को प्रेम कुमार के पास से सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है।

सुचित्रा कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिमी-01, मुजफ्फरपुर का बयान:

इस पूरी घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पश्चिमी-01 सुचित्रा कुमारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर बरूराज थाना क्षेत्र के प्रेम कुमार का पिस्तौल के साथ एक रील और कुछ फोटो वायरल हो रहा था। उसे पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया, जहां उसने लाइटर गन से रील बनाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने लाइटर गन को जब्त कर लिया है और प्रेम कुमार को थाना पर ही बांड डाउन कराया गया है, साथ ही उसे भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी गई है कि वह इस तरह का खतरनाक कार्य और रील्स दोबारा न बनाएं।

पुलिस की सख्त अपील

इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने आम जनता और विशेषकर युवाओं से कड़े शब्दों में अपील की है कि सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियो बनाने के लिए किसी भी संदिग्ध वस्तु या हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल न करें। भले ही वह कोई खिलौना या लाइटर गन ही क्यों न हो, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का प्रदर्शन कानूनन दंडनीय अपराध है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की सलाह दी है।

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