ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर: महज 45 पैसे में दस लाख तक का सुरक्षा बीमा ,

अब कैश से नहीं मिलेगा बीमा, सिर्फ डिजिटल पेमेंट से होगा भुगतान, जानिए नियम और फायदे

पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक नया और अहम बदलाव लागू किया गया है। 27 अक्टूबर 2026 से वैकल्पिक यात्रा बीमा (ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस) का प्रीमियम भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

महज 45 पैसे में दस लाख तक का सुरक्षा कवच

रेलवे काउंटर (पीआरएस काउंटर) से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा बेहद किफायती और फायदेमंद है। मात्र 0.45 रुपये (45 पैसे) प्रति यात्री (सभी कर सहित) के मामूली शुल्क में 10 लाख रुपये तक का भारी-भरकम बीमा कवर मिल रहा है। यह कवर सभी श्रेणियों के लिए एक समान है।

क्या-क्या मिलेगा लाभ

  • मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर: 10,00,000 रुपये
  • स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर: 7,50,000 रुपये तक
  • चोट लगने पर अस्पताल का खर्च: 2,00,000 रुपये तक
  • पार्थिव शरीर परिवहन: 10,000 रुपये

कैसे उठाएं योजना का लाभ

टिकट बुकिंग के दौरान यात्रियों को निम्नलिखित चार चरणों का पालन करना होगा:

पहला चरण: आरक्षण फॉर्म में बीमा के सामने बने बॉक्स में सही का निशान (टिक) लगाएं।

दूसरा चरण: अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखें, क्योंकि पॉलिसी का विवरण इसी नंबर पर आएगा।

तीसरा चरण: किराए के साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से करें, नकद पैसे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

चौथा चरण: मोबाइल पर एसएमएस के जरिए पॉलिसी की जानकारी प्राप्त करें और दिए गए लिंक के माध्यम से नॉमिनी की जानकारी अवश्य भरें।

किन यात्रियों को मिलेगा फायदा

  • यह सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
  • एक पीएनआर (PNR) के तहत यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का बीमा एक साथ होगा।
  • यह नियम कन्फर्म, आरएसी (RAC) और आंशिक कन्फर्म टिकटों पर लागू होता है।
  • पांच से ग्यारह वर्ष तक के बच्चे कवर होंगे, जबकि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बिना बर्थ या सीट वाले) इस दायरे में नहीं आएंगे।
  • पटरी पार करते समय, नशे की हालत में या आत्म-हानि की स्थिति में बीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

बीमा कंपनियों के संपर्क नंबर और दावा प्रक्रिया

किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में सीधा दावा बीमा कंपनी से घटना के चार महीने के भीतर करना होगा। यदि कोई नामित व्यक्ति (नॉमिनी) नहीं है, तो दावा कानूनी वारिसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यात्री सहायता के लिए निम्नलिखित बीमा कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं:

  • लिबर्टी जनरल (Liberty General): 1800-266-5844
  • रॉयल सुंदरम (Royal Sundaram): 1800-568-9999
  • यूनाइटेड इंडिया (United India): 1800-425-33333
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर मंडल द्वारा जारी वैकल्पिक यात्रा बीमा से जुड़ी जरूरी बातें और दिशा-निर्देश दर्शाती आधिकारिक सूचना।

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